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संतकबीरनगर में पराली जलाने वालों पर लगेगा 15 हजार तक जुर्माना, बिना स्ट्रॉ रीपर कंबाइन से कटाई पर रोक

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संतकबीरनगर में पराली जलाने और फसल अवशेषों के प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी अनुज मलिक ने किसानों से खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपये प्रति घटना की क्षतिपूर्ति तय की गई है। डीएम ने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के दौरान स्ट्रॉ रीपर विद बाइंडर अथवा स्ट्रॉ रीपर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। बिना स्ट्रॉ रीपर के कंबाइन से कटाई करने पर संबंधित मालिकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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