एनएच-27 पर अवैध बस स्टैंड और वसूली का खेल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
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संतकबीर नगर। एनएच-27 पर कथित रूप से अवैध बस स्टैंड संचालित करने और वाहनों से वसूली किए जाने के मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला डीघा बाईपास स्थित मिर्ची ढाबा के पास का है, जहां अवैध रूप से काउंटर बनाकर सवारी एवं अन्य बड़े वाहनों को रोकने तथा उनसे वसूली करने का आरोप है। वाहनों के अनधिकृत रूप से रुकने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होने और जाम की स्थिति बनने की बात भी सामने आई है।
प्रभारी यातायात परमहंस की तहरीर के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 773/2026 दर्ज किया गया है। मुकदमे में दयाशंकर विश्वकर्मा पुत्र रामस्वरूप, गोविन्द पुत्र दुर्गा प्रसाद, धर्मेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. रामस्वरूप मिश्रा निवासीगण डीघा बाईपास तथा हेमन्त पुत्र अज्ञात के साथ मिर्ची ढाबा संचालक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
हाईवे पर वाहनों को रोकने से यातायात प्रभावित होने का आरोप
पुलिस के मुताबिक मिर्ची ढाबा के पास बिना अधिकृत व्यवस्था के काउंटर लगाकर बस स्टैंड जैसा संचालन किया जा रहा था। यहां सवारी वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों से भी कथित तौर पर रुपये वसूले जाने का आरोप है। सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने और रुकने से एनएच-27 पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
नामजद के साथ अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कथित अवैध स्टैंड का संचालन कब से किया जा रहा था, वसूली में किन लोगों की क्या भूमिका थी और इसके पीछे अन्य कौन लोग शामिल थे। नामजद आरोपियों के अलावा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
पुलिस ने मामले में धारा 308(2) और 329(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में की गई।