स्कूलों में पहुंचकर न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को समझाया पॉक्सो कानून, हेल्पलाइन की भी दी जानकारी
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संतकबीरनगर। गांधी जयंती के अवसर पर जिले के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को पॉक्सो एक्ट और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें असहज करने वाली किसी भी घटना की जानकारी भरोसेमंद व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित किया।
खलीलाबाद स्थित पीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अपर जिला जज/स्पेशल जज पॉक्सो श्री कृष्ण कुमार-V ने विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र-छात्रा के साथ या उसके किसी मित्र के साथ ऐसा व्यवहार होता है, जिससे वह असहज महसूस करे, तो डरने या घबराने के बजाय इसकी जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी चाहिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनन्या साह ने विद्यार्थियों को निशुल्क विधिक सेवाओं, बाल अधिकारों और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
इसी क्रम में नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहा बेग में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय श्री चंदन सिंह और सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री निधि मिश्रा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून के प्रावधानों और इसके तहत आने वाले अपराधों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर कानून में कठोर दंड का प्रावधान है।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों को नालसा हेल्पलाइन 15100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता, मध्यस्थगण, एलएडीसीएस और पराविधिक स्वयंसेवकों की ओर से भी विभिन्न विद्यालयों में लगातार विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।