खलीलाबाद न्यूज़-25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के विद्यालयों में चलेगा विशेष अभियान, न्यायिक अधिकारी बच्चों को बताएंगे कानूनी अधिकार
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खलीलाबाद न्यूज़। बच्चों को उनके अधिकारों और यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाए गए POCSO अधिनियम की जानकारी देने के उद्देश्य से संत कबीर नगर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक जिले के विभिन्न विद्यालयों में चलाया जाएगा।
अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, अधिवक्ता, मध्यस्थ, एलएडीसीएस और पराविधिक स्वयंसेवक विद्यालयों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को POCSO अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देंगे। खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के विद्यालयों में जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है।
इसी क्रम में 25 सितंबर को संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर लगाया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को POCSO कानून और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारी अभिनव त्रिपाठी ने भी विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दिया।
वहीं बेनी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज बखिरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक दिव्यानंद की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सचिव अनन्या साह ने विद्यार्थियों को POCSO अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
जागरूकता अभियान का प्रमुख संदेश है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कानून की नजर में बच्चा माना जाता है और उसकी सहमति को कानूनी सहमति नहीं माना जाता। विद्यार्थियों को बाल विवाह के खिलाफ भी जागरूक किया जाएगा।
2 अक्टूबर को अभियान के तहत प्रभात फेरी, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।