विद्यालयों में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे विधिक जागरूकता शिविर
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संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रणधीर सिंह की अध्यक्षता में हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम में जिला जज ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट सहित बच्चों से जुड़े कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होता है जिससे वह असहज या असुरक्षित महसूस करता है, तो उसे डरने या चुप रहने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। समय पर सूचना मिलने से संबंधित मामले में कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जयंती के संदर्भ में उन्होंने सत्य और अहिंसा के विचारों को अपनाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनन्या साह ने भी विद्यार्थियों के कानूनी सवालों का जवाब दिया।
इसी तरह आदर्श इंटर कॉलेज सिहटीकर में सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पाण्डेय और सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी द्वितीय निधि मिश्रा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून और इसके तहत आने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी।
जिले के अन्य विद्यालयों में भी न्यायिक अधिकारियों, एलएडीसीएस, मध्यस्थों और पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को संदेश दिया गया कि “अन्याय न सहें, न करें।” किसी भी सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सहायता ली जा सकती है।