उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को 10 लाख रुपये से अधिक भुगतान का आदेश
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संतकबीरनगर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की मरम्मत का खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 10 लाख 13 हजार 303 रुपये की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही मुकदमा खर्च और क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त देने के लिए भी कहा गया है।
मामला घनघटा क्षेत्र के एक ट्रक मालिक से जुड़ा है, जिनके वाहन का बीमा कराया गया था। वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना के दौरान ट्रक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। वाहन की मरम्मत पर 10 लाख रुपये से अधिक का खर्च आया, लेकिन बीमा दावा लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वाहन स्वामी को उपभोक्ता आयोग की शरण लेनी पड़ी।
सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी को मरम्मत व्यय की पूरी राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।